उत्तर प्रदेश आय, जाति व निवास प्रमाण-पत्र सत्यापन 2023

उत्तर प्रदेश आय, जाति व निवास प्रमाण-पत्र सत्यापन 2023 


उत्तर प्रदेश आय जाति निवास प्रमाण पत्र को सत्यापन करें। आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्रों का इस्तेमाल बहुत सी जगह जैसे- आवेदन, नौकरी इत्यादि में होता है। इन प्रमाण-पत्रों की एक समय सीमा होती है। जिसके बाद यह बेकार हो जाते है। 


आय प्रमाण-पत्र-

आय प्रमाण-पत्र जिसकी समय सीमा (बैधता) 3 वर्ष है। यह समय सीमा हाल ही में बढ़ी है। इस से पहले आय प्रमाण -पत्र की वैधता 6 माह होती थी।
इसी तरह जाति व निवास प्रमाण-पत्र की वैधता पहले  6 माह हुआ करती थी पर अब जाति व निवास प्रमाण-पत्र  की वैधता भी 3 वर्ष कर दी गई है। 
 
आय प्रमाण पत्र सत्यापन करने के लिए नीचे लिंक दिया है। आपको इतना ख्याल रखना है अगर आपका आय प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या 11 डिजिट का है तो आपको पहले वाला लिंक इस्तेमाल करना है। अगर आय प्रमाण पत्र संख्या 12 डिजिट की है तो आपको दूसरे नंबर का लिंक इस्तेमाल करना है। आय प्रमाण पत्र देखना

लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑफिसियल वेबसाइट खुल जाएगी। जिसमे आपको प्रमाण पत्र सत्यापन लिखा हुआ दिखेगा। उसपर क्लिक करने पर आपको आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है उसके बाद सर्च पर क्लिक करते ही आपके आय प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाएगा। जिसे आप आसानी से प्रिंट कर सकते है।


प्रमाण-पत्र सत्यापित कैसे करें- 


उत्तर प्रदेश आय, जाति व निवास प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिए लिंक दिया है। जहाँ पर आप अपने प्रमाण-पत्र का आवेदन क्रमांक व सर्टिफिकेट नंबर डाल कर प्रमाण-पत्र सत्यापित करा सकते है। 

उत्तर प्रदेश आय, जाति व निवास पुराने प्रमाण-पत्र सत्यापन 

(11 Digit Code)

उत्तर प्रदेश आय, जाति व निवास के उन प्रमाण-पत्र का सत्यापन जिनके आवेदन क्रमांक 11 Digite के है। यह कुछ पुराने प्रमाण-पत्र होते है इन पुराने आय, जाति व निवास प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए एक अलग से लिंक दिया है। वहां से आप अपने पमाण-पत्र को सत्यापित कर सकते है। 

 

उत्तर प्रदेश आय, जाति व निवास प्रमाण-पत्र सत्यापन 

(12 Digit Code)

इस श्रेणी में आय, जाति व निवास के वह प्रमाण-पत्र सत्यापित कर सकते है। जिनके आवेदन क्रमांक 12 Digit के है। इस लिंक के द्वारा आप अपने 12 Digit Code प्रमाण-पत्र सत्यापित कर सकते है। 


जाति/ निवास (आवास) प्रमाण-पत्र की वैधता 

जाति एवं निवास (आवास) प्रमाण-पत्र की वैधता (Aay Praman Patra Validity) के बारे में बात करें तो सामान्यता जाति व स्थायी निवास प्रमाण-पत्रों की वैधता की कोई सीमा नही है। आवेदक द्वारा जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के बाद दोबारा बनवाने की जरुरत नही हैं।इसका कारण यह है कि जाति और निवास (आवास) रोज़-रोज़ नही बदलती हैं। आपकी जाति हमेशा एक ही रहेगी हाँ निवास स्थान बदल सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपने निवास को दोबारा बनवा सकते हैं। 

ऐसा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मत है। वह इस लिए क्यूंकि कई बार आय, जाति व निवास प्रमाण-पत्र केंद्रों व तहसील में आवेदकों की लाइन लग जाती हैं। इस स्थिति को देखकर अधिकारियों द्वारा कई बार ऐसी बात का ज़िक्र किया गया

हमारे मत से अगर आपका जाति व निवास (आवास) प्रमाण-पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना हो या आपको किसी संस्था या सरकारी नौकरी में डॉक्यूमेंट सत्यापन कराना है। ऐसी स्थिति में जाति व निवास प्रमाण-पत्र दोबारा नए बनवा लें 

जाति प्रमाण पत्र को कैसे चेक करें?

यूपी जाति प्रमाण पत्र को चेक करने के लिए -Edistrict वेबसाइट पर जाएँ, लिंक टेबल में दिया है। होम पेज पर 'प्रमाण पत्र का सत्यापन' पर क्लिक करें।आवेदन क्रमांक और सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद सबमिट करे। आपके जाति प्रमाण पत्र की जानकारी खुल जाएगी। 


Board of Revenue Uttar Pradesh

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आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र से जुड़े कुछ प्रश्न 

प्रश्न - निवास प्रमाण-पत्र कितने दिन तक मान्य होता है?
                                     या 
प्रश्न - निवास प्रमाण-पत्र की वैधता कितनी होती है?
उत्तर - निवास प्रमाण-पत्र वैधता (कितने दिनों तक मान्य है) की बात की जाये तो यह ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक मान्य हैलेकिन कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल 3 साल से ज्यादा भी किया जा सकता है। क्योंकि निवास हर रोज़ बदलने वाली चीज़ नही है। फिर भी अगर आपको किसी संस्था में प्रवेश, काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कामों में निवास प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल करना है और आपका निवास 3 साल से ज्यादा  पुराना हो चुका है तो आपको यही सलाह देना चाहूँगा की आप edistrict के माध्यम से नया निवास बनवालें

प्रश्न - आय प्रमाण पत्र कितने साल तक चलता है?
उत्तर - आय प्रमाण पत्र तीन साल तक चलता है। आय प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष है। जैसाकि आप लोगों को पता होगा कुछ साल पहले तक आय प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ 6 माह होती थी पर इसमें संसोधन हुआ जिसके बाद से आय प्रमाण पत्र की वैधता तीन वर्ष कर दी गई है। यह आप अपने प्रमाण पत्र के पैराग्राफ की आखरी लाइन में साफ़ लिखा देख सकते हैं"यह प्रमाण पत्र जारी होने की दिनाँक से तीन वर्ष तक मान्य रहेगा।" 

प्रश्न- निवास प्रमाण पत्र कैसे देखें?
उत्तर - यदि आप मूल निवास प्रमाण पत्र की स्तिथि देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको इसी पोस्ट में लिंक दिया गया है लिंक पर क्लिक करते ही आप ऑफिसियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे वहां पर प्रमाण पत्र सत्यापन लिखा हुआ दिखेगा उस पर क्लिक करते ही आपसे प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक व प्रमाण पत्र नंबर माँगा जाएगा उसे डेन के बाद सब्मिट करते ही आपको आपके मूल निवास (आवास) प्रमाण पत्र सत्यापित डिटेल्स देखेंगी। आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं

प्रश्न - आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्तिथि कैसे देखे ?
उत्तर - आय प्रमाण पात्र आवेदन स्तिथि या प्रमाण पत्र सत्यापन स्तिथि देखने लिए Edistrict वेबसाइट  पेज पर जाए और 'आवेदन की स्तिथि' पर क्लिक करे। आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक डाले और सबमिट करे।  
अगर आपका सवाल है तो कमेंट करें

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